जम्मू-कश्मीर में आईपीसी और सीआरपीसी सहित 37 केंद्रीय कानून लागू
1 min readनई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुरुवार 28 फरवरी को दी गई मंज़ूरी के बाद भारतीय दंड संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता सहित 37 केंद्रीय कानून केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में लागू हो गए हैं। इन केंद्रीय कानूनों में सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, प्रेस काउंसिल एक्ट तथा जनगणना कानून शामिल हैं।
गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 की वजह से अभी तक जम्मू-कश्मीर में आईपीसी और सीआरपीसी सहित 37 केंद्रीय कानून राज्य में लागू नहीं होते थे। लेकिन बीते साल अगस्त में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का ऐलान कर दिया था और राज्य को दो भागों में बांटते हुए लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया। हालांकि केंद्र सरकार का इस कदम का विपक्ष ने जमकर विरोध किया था।
लेकिन इस फैसले को लेकर सरकार ने भी काफी तैयारी कर रखी थी और जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात कर दिया था। हालात को समझते हुए सरकार ने राज्य के नेताओं को भी हिरासत में ले लिया। इसमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित अभी कई नेता नजरबंद हैं।
इसी बीच कई पाकिस्तान सहित कई देशों ने भी सरकार के इस कदम का विरोध किया लेकिन केंद्र सरकार ने सभी को अपने स्तर से कूटनीतिक जवाब दिया। घाटी में लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी कई जगहों का दौरा किया था।