Sat. Apr 27th, 2024

Lockdown 4.0 की घोषणा: नई तारिख 31 मई, केंद्र ने राज्यों को सौपी कमान

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केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द अपने-अपने राज्य को जोनों में बांट दिया जाए। दरअसल, केंद्र सरकार के नए आदेशों के तहत अब राज्य सरकारों को छूट दी गई है वो अपने विवेकानुसार प्रदेश को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटे। साथ ही राज्य की सीमाएं और बफर जोन की भी जल्द से जल्द कार्रवाई करें।

  • नई दिल्ल। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। केंद्र सरकार ने आज लॉकडाउन 4 (Lockdown 4.0) की घोषणा की। सरकार ने स्थिति को देखते हुए 31 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए आदेशों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द अपने-अपने राज्य को जोनों में बांट दिया जाए। दरअसल, केंद्र सरकार के नए आदेशों के तहत अब राज्य सरकारों को छूट दी गई है वो अपने विवेकानुसार प्रदेश को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटे। साथ ही राज्य की सीमाएं और बफर जोन की भी जल्द से जल्द कार्रवाई करें।

कैबिनेट सचिव ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। इस दौरान सरकार ने कई छूटों के साथ नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस जारी होने के बाद कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान राजीव गाबा ने राज्यों से गुजारिश की कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को राज्य चलने दें ताकि प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थानों तक भेजा जा सके।

राज्यों को निर्देश दिया
कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने केंद्र सरकार द्वारा राज्या सरकारों को दिए गए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने के अधिकार को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में गतिविधियों और विभिन्ना कार्यों के संचालन को लेकर बनाई जाने वाली योजना पर विचार विमर्श हुआ।

केंद्र सरकार ने 31 मई तक 14 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाया
केंद्र सरकार ने रविवार को 31 मई तक 14 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। लेकिन साथ ही कहा है कि अगर नए दिशानिर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया गया तो भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देशव्यापी लॉकडाउन पहली बार 21 दिनों के लिए 25 मार्च से लागू किया गया था और बाद में 15 अप्रैल और फिर 4 मई को इसे बढ़ाया गया। सरकार ने ये उपाय कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए हैं।

कड़ी कानूनी कार्रवाई
यह चौथी बार है जब लॉकडाउन को देश में बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए सीमित वायरस संक्रामित क्षेत्रों में कुछ ढील दी गई है। गृह मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा, ‘जो भी दिशानिर्देशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियिम, 2005 और आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’ सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के कर्तव्य निर्वहन में या फिर केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों की अवहेलना करेगा, उसे एक वर्ष की जेल की सजा काटनी होगी या फिर जुर्माना देना होगा।

 

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