आईआरडीएआई ने प्रीमियम चुकाने के लिए 30 दिनों की मोहलत
1 min read- मुंबई। बीमा उद्योग का नियमन करने वाली सरकारी एजेंसी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बीमाधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है।
कोरोना संकट के समय बीमाधारकों को आईआरडीएआई ने जीवन बीमा के प्रीमियम की रकम चुकाने के लिए 30 और दिनों की मोहलत दी है। ये राहत जीवन बीमा की उन पॉलिसीज के लिए है जिनके रिनवल की तारीख मार्च और अप्रैल के महीने में पड़ रही थी।
हेल्थ पॉलिसी और मोटर बीमा के मामले में तीसरी पार्टी के बीमा के प्रीमियम भुगतान के लिए आईआरडीएआई ने पहले ही अतिरिक्त समय देने की घोषणा कर रखी है। साधारण बीमा को दी गई छूट के बाद जीवन बीमा मुहैया कराने वाली कंपनियों ने आईआरडीएआई से 30 और दिनों की मोहलत दिए जाने की मांग की थी।
जीवन बीमा मुहैया कराने वाली कंपनियों का कहना था कि तीन हफ़्तों के लॉकडाउन की वजह से बीमाधारक परेशानी का सामना कर रहे हैं।यूनिट लिंक पॉलिसीज के मामले में आईआरडीएआई ने कहा है कि 31 मई, 2020 से पहले परिपक्व होने वाली पॉलिसीज़ पर बीमा कंपनियां उपलब्ध प्रावधानों के तहत समझौते के विकल्पों की पेशकश कर सकती हैं।