Wed. May 1st, 2024

पूर्व विक्लांग सैनिकों के पेंशन खाते में आये मात्र 100 रुपये

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  • पूर्व विक्लांग सैनिकों को पेंशन के नाम पर 100 रुपये आने से मामला सुर्ख़ियों में आया है। जब बात ट्विटर के जरिये केंद्र सरकार के सामने पहुंची तो रक्षा सचिव ने इस आशय की डिटेल मांगी है जो उनसे साझा भी की गई है।

नई दिल्ली। कर्नल ए डी सिंह (रिटायर्ड) के अकाउंट में फरवरी की पेंशन के नाम पर महज 100 रुपये आए हैं। भारतीय सेना में रहते हुए ड्यूटी के दौरान उनकी कमर टूट गई थी। उन्हें विकलांगता पेंशन मिलती है। कर्नल सिंह अकेले नहीं हैं जिनकी पेंशन महज 100 रुपये आई है। कई ऐसे रिटायर्ड सैनिक हैं जो देश की सेवा में तैनात रहने के दौरान विकलांग हुए और अब इनकम टैक्स काटने के नाम पर उनके अकाउंट में पेंशन की राशि 100 रुपये आई है।

वहीँ बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर ने भी इसे दुखद बताया और भरोसा दिलाया कि वह रक्षा मंत्रालय का ध्यान इस तरफ दिलाएंगे। बताया जा रहा है कि डिफेंस सचिव ने विभिन्न सैनिकों द्वारा किए गए ट्वीट पर संज्ञान लेते हुए मामले की पूरी डिटेल मांगी है। उधर, करगिल युद्ध में सेवा दे चुके मेजर डी पी सिंह ने भी इस मामले को ट्विटर पर उठाया। जिसके बाद उन्होंने ऐसा दावा किया है कि रक्षा सचिव ने मामले को संज्ञान में लिया है और डिटेल मंगवाए हैं।

क्या है पूरा मामला
कर्नल सिंह ने कहा कि मेरी पेंशन करीब 95 हजार रुपये है उसमें डीए मिलता है और विकलांगता पेंशन मिलती है। शनिवार सुबह अकाउंट में पेंशन के 100 रुपये क्रेडिट हुए। पूरा महीना 100 रुपये से कैसे चलेगा। घर का किराया, बैंक की ईएमआई, बच्चों के कॉलेज का खर्चा, सब कैसे होगा। अब एफडी ब्रेक करनी पड़ेगी। उन्होंने ट्वीट कर अपनी व्यथा और दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा, ‘पाकिस्तान की गोलियों ने हमें घायल नहीं किया, चोट की हमने परवाह नहीं की। लेकिन सैनिकों को सबसे बड़ा घाव हमारे अपने सिस्टम ने दिया है।’

बिना बात के पैसा काट रहा बैंक
सेट्रल बॉर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने पिछले साल सर्कुलर जारी कर कहा कि विकलांग सैनिकों को मिलने वाली पेंशन पर अब इनकम टैक्स में छूट सिर्फ उन्हें मिलेगी जो अपनी विकलांगता के कारण सेना में सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं और नौकरी छोड़नी पड़ रही है। जो विकलांग सैनिक निश्चित सेवाएं देने के बाद सेना से रिटायर हुए हैं उन्हें इनकम टैक्स की छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस मसले पर काफी हंगामा हुआ और संसद में भी यह मामला उठा। यह सर्कुलर मिलिटरी पेंशन रूल के विपरीत था इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में इनकम टैक्स विभाग ने भी साफ किया कि डिपार्टमेंट ने बैंकों को ऐसा कोई सर्कुलर नहीं भेजा है कि पेंशन से टैक्स काटा जाए। बावजूद इसके प्रिसिंपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स (पेंशन) यानी पीसीडीए ने विभिन्न बैंकों को निर्देश जारी कर दिए कि सीबीडीटी के जून 2019 के सर्कुलर के हिसाब से विकलांग पूर्व सैनिकों की पेंशन से इनकम टैक्स काटा जाए।

रिटायर्ड ऑफिसर्स जिन्हें 100 रुपये पेंशन मिली है उन्होंने बताया कि पेंशन रूल के हिसाब से एक बार में एक तिहाई से ज्यादा पेंशन नहीं काटी जा सकती। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे साल का टैक्स काट लिया और 100 रुपये पेंशन आई है। यह सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना है। उन्होंने बताया कि जिनके अकाउंट दूसरे बैंकों में हैं उन्होंने टैक्स नहीं काटा सिर्फ एसबीआई ने यह किया है। ज्यादातर के अकाउंट एसबीआई में ही हैं। ऐसे सैनिकों की संख्या जिन्हें विकलांगता पेंशन मिलती है 2 लाख 14 हजार से ज्यादा है। जिसमें करीब 9400 ऑफिसर्स हैं। रिटायर्ड अधिकारी सोशल मीडिया के जरिए विरोध जता रहे हैं।

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